मनेन्द्रगढ़/एमसीबी
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के अंतर्गत साऊथ झगराखाण्ड कालरी में साउथ इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा एसईसीएल कंपनी की भूमि पर अवैध कब्जा रखने वाले कब्जाधारियों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनेन्द्रगढ़ ने नोटिस देकर कम्पनीज एक्ट 2013 की धारा 452 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए प्रस्तुत परिवाद पंजीबद्ध किया जा रहा है।जिसमें कब्जाधारियों को पंजीबद्ध की धारा 452 में प्रावधानित दण्ड 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास एवं दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक जुर्माना है।
जिसमें कब्जाधारियों को पंजीबद्ध की धारा 452 में प्रावधानित दण्ड 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास एवं दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक जुर्माना है।
आगामी 07 मार्च 2025. को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गयी है, उसके पूर्व कब्जाधारी साउथ इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड परिवादी कंपनी से कंपनी का क्वार्टर खाली करके उनसे इस प्रकरण समझौता कर, न्यायालय में समझौता पत्र पेश कर सकते हैं ताकि समझौते के आधार पर प्रकरण का निपटारा किया जा सके अन्यथा उपरोक्त अपराध में उपस्थिति सुनिश्चित कर विचारण किया जायेगा।