गुड़गांव
गोदरेज नेचुर प्लस सेक्टर 33 गुड़गांव में आज सड़क सुरक्षा के उपलक्ष पर यातायात नियमों की दी गई जानकारी
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। वाहन चालकों को मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन न चलाने, गति सीमा का पालन करने और सीट बेल्ट व हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया। उन्हें ओवरस्पीडिंग और मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाने की सख्त हिदायत दी गई। मालवाहक वाहनों में सवारियों के परिवहन और सवारी वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने से बचने के निर्देश भी दिए गए। सड़क सुरक्षा नियमों और संकेतों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
चालकों को यह बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वाले गुड सेमेरिटन को पुलिस, अस्पताल और अदालत की प्रक्रियाओं से सुरक्षित रखा जाएगा। बैठक में दुर्घटनाओं में सिर की चोटों को मृत्यु का प्रमुख कारण बताते हुए हेलमेट के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। सभी वाहन चालकों को रॉन्ग साइड में वाहन न चलाने, अपने वाहनों में सुरक्षा रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (morth) द्वारा नागरिकों को सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन के प्रति जागरूक करने के प्रयासों का उल्लेख भी किया गया।